धारा 2 में
धारा 3 में
धारा 4 में
धारा 5 में
अपराधों के दंड की व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 में की गई है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। धारा 4 में कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड है तथा धारा 5 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड की व्यवस्था की गई है।
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