मानसिक रुप से अनुसूचित जाति की हानि
शारीरिक रुप से अनुसूचित जनजाति की क्षति
कोई धनीय हानि अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की
उपर्युक्त सभी
पीड़ित की परिभाषा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 2 (ड. ग) में दिया गया है।
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