पति या पत्नी
बालक, माता - पिता, भाई और बहन
जो पीड़ित पर अपनी सहायता या भरण-पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित है
उपरोक्त सभी
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 2 (ख ख) में आश्रित को परिभाषित किया गया है। परिभाषा इस प्रकार है - आश्रित से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता - पिता, भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है, आश्रित कहलाता है।
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