राज्य सरकार में
केंद्रीय सरकार में
(1) तथा (2) दोनों में
या तो (1) या (2) में
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अनुसार, पर्यावरण के सरंक्षण तथा सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है।
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