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ठोस
द्रव
गैस
उपर्युक्त सभी
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 (ख) में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार, पर्यावरण प्रदूषक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रुपों में हो सकते हैं।
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