जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गे उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में दंडनीय होगा -

  • 1

    5 वर्ष तक के कारावास या 50,000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से

  • 2

    7 वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से

  • 3

    5 वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से

  • 4

    10 वर्ष तक के कारावास या 5 लाख रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से

Answer:- 3
Explanation:-

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, जो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में 5 वर्ष तक के कारावास या एक लाख तक के जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। जहां उल्लंघन या असफल जारी रहती है वहां अतिरिक्त जुर्माना जो 5 हजार रुपये प्रति दिन होगा, से भी दंडित किया जाएगा।उपधारा (2) के अनुसार, यदि उल्लंघन 1 वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है, तो कारावास की अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है।

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