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तीन
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वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5-क में वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन संबंधी प्रावधान है। इसके अनुसार राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में संसद के तीन सदस्य होंगे जिनमें दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से होंगे।
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