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वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38-ठ में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी।
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