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राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
राज्यपाल
भारत के मुख्य न्यायाधीश
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 4 के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधि-पत्र द्वारा की जाती है।
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