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राज्यपाल
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 22 यह स्पष्ट करती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधि-पत्र द्वारा करता है।
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