जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है
जो किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है
एक ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार के मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो
उपरोक्त सभी
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन निम्न से मिलकर होगा -(1) अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो(2) एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जिस जिला न्यायाधीश के रुप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव है(3) एक सदस्य, जिसे मानवाधिकार विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है(4) एक सचिव, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा
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