डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत राज्य
टी. देवदासन बनाम भारत संघ
मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन
एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य
चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य की सरकार के उस राजाज्ञा को असंवैधानिक करार दिया था जिसमें कुछ विशेष जातियों और समुदायों को राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ स्थान सुरक्षित किए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने स्थान सुरक्षित करने संबंधी राज्य सरकार की राजाज्ञा को अनुच्छेद 15(1) में दिए गए सामान्य नियम (धर्म,मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध) का अतिक्रमण किए जाने के आधार पर अवैध घोषित किया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा एक नया अनुच्छेद 15 (4) जोड़कर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को मान्यता प्रदान की गई।
Post your Comments