मूल अधिकार
नवीं अनुसूची
निदेशक सिद्धान्त
संविधान की प्रस्तावना
संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। धर्मनिरपेक्ष / पंपनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में 42वं संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में 42वाँ संशोधन के द्वारा धर्म निरपेक्षता को जोड़ा गया।
Post your Comments