10 जनवरी
15 जनवरी
20 जनवरी
26 जनवरी
15 जनवरी, 2020 से अधिसूचना लागू होने के बाद सोने के आभूषणों को केवल तीन श्रेणियों - 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट में ही बेचा जा सकेगा। इससे पहले 9 कैरेट की श्रेणी में भी आभूषण बेचे जाते थे। हॉलमार्किंग मानकों का पालन न करने वाले ज्वैलर्स जो बिना हॉलमार्क के स्वर्ण निर्मित वस्तुओं को बेचेंगे उन ज्वैलर्स पर 1 लाख रूपया या स्वर्ण वस्तु की कीमत का 5 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
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