उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश
हरियाणा
झारखंड
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत बीमे के वारिस के तौर पर किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी हकदार होगा। इस योजना के दायरे में प्रवेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे। योजना में शर्त रखी गई है कि दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सभी कागजात 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन सहित जमा कराने होंगे। इस योजना के लिये 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के किसान पात्र होंगे।
Post your Comments