12 सप्ताह
18 सप्ताह
22 सप्ताह
24 सप्ताह
केन्द्रीय कैबिनेट ने चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) बिल, 2020 को मंज़ूरी दे दी है। इस बिल के द्वारा चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 में संसोधन किया जाएगा। इस बिल को आने वाले संसद के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार चिकित्सा गर्भपात को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया जाएगा। यह केवल विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए ही लागू होगा। इसमें बलात्कार पीड़ित, दिव्यांग महिलाएं इत्यादि शामिल हैं।
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