स्टैडिंग समिति
तदर्थ समिति
संयुक्त समिति
स्थायी समिति
संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे अस्थायी या तदर्थ समिति कहते हैं, ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं - (1) प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, इसका गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है तथा (2) जांच समिति, इसका गठन किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है। जब इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ये अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर देती हैं तत्पश्चात् इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
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