मुख्यमंत्री को
राज्यपाल को
उपाध्यक्ष को
भारत के राष्ट्रपति को
अनुच्छेद-179(ख) के अनुसार, किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, विधान सभा उपाध्यक्ष को तथा विधान सभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र, विधान सभा अध्यक्ष को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
Bharat ke Rashtra pati ko