India’s No.1 Educational Platform For UPSC,PSC And All Competitive Exam
दोनों में से किसी भी सदन में
दोनों सदनों में एक साथ
केवल विधानसभा में
केवल उच्च सदन में
राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-198 के अनुसार, धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
Your comments will be displayed only after manual approval.
Post your Comments