राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है -

  • 1

    दोनों में से किसी भी सदन में

  • 2

    दोनों सदनों में एक साथ

  • 3

    केवल विधानसभा में

  • 4

    केवल उच्च सदन में

Answer:- 3
Explanation:-

राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-198 के अनुसार, धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

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