उपभोक्ता वस्तु अधिनियम 2020
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020
महामारी रोकथाम अधिनियम 2020
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2020 तक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। इसलिए ये वस्तुएं बिना जमाखोरी और कालाबाजारी के सभी आम नागरिकों को सस्ती कीमत में उपलब्ध हो सकेगीं।
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