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सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2020 को फैसला सुनाया कि नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमिशन दिया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और पुरुष अधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्थायी कमिशन का मतलब है कि कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का भी हकदार होगा। इसके तहत वे अधिकारी भी स्थायी कमिशन में जा सकती हैं जो अभी शॉर्ट सर्विस कमिशन में काम कर रही हैं। शॉर्ट सर्विस कमिशन के तहत अधिकारियों को चौदह साल में रिटायर कर दिया जाता है और उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती है। इससे पहले महिलाएं केवल दस साल तक ही नौकरी कर पाती थीं।
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