गन्तव्य आधारित प्रत्यक्ष कर
गन्तव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों
उपर्युक्त में से कोई नहीं
वस्तु एवं सेवा कर (GST) 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आया। यह एक व्यापक, बहुस्तरीय, गन्तव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। जो वस्तुओं के सकल मूल्यवर्ध्दन पर अधिरोपित किया जाता है। इसने 1 जुलाई, 2017 से वैट का स्थान लिया है। यह सम्पूर्ण देश हेतु एकीकृत एवं एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का निर्माण करता है।
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