07 साल
10 साल
12 साल
15 साल
कानून के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 15 साल तक रहने, सात साल तक पढ़ाई करने वाला और 10वीं-12वीं की परीक्षा यहां के स्थानीय संस्थान से देने वाला व्यक्ति भी कश्मीर का निवासी माना जाएगा। जिन केंद्र सरकार के अधिकारियों ने घाटी में दस वर्षों की कुल अवधि के लिए यहां अपनी सेवाएं दी हैं, उनके बच्चों को भी यहां का स्थायी निवासी माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति ग्रुप-4 तक (25,500 रुपये से अधिक के वेतनमान) वाले पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह जम्मू-कश्मीर का निवासी न हो। ग्रुप-4 पुलिस में कांस्टेबल के पद के बराबर है।
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