500 रुपए
शून्य (Free)
2000 रुपए
4500 रुपए
स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर निजी लैब इस जांच के लिए 4500 रुपए ले रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2020 को केंद्र से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने यह आदेश दिया। अदालत को केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि देशभर में 118 लैब में रोजाना 15 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 47 प्राइवेट लैब को भी जांच की मंजूरी दे रहे हैं। यह टेस्ट WHO या ICMR से मंजूरी वाली लैब में या फिर NABL से मान्यता प्राप्त लैब में ही होगा। इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी।
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