05 लाख
10 लाख
15 लाख
20 लाख
COVID-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निवर्हन के दौरान बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने डाक विभाग को अनिवार्य सेवाओं के रूप में मान्यता दी है। ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी ग्राहकों को मेल डिलीवरी, डाक घर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा देने जैसे विभिन्न दायित्त्वों का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, डाक घर स्थानीय राज्य प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर देश भर में COVID-19 किट, फूड पैकेट, राशन एवं अनिवार्य दवाओं आदि की डिलीवरी भी कर रहे हैं। इस प्रकार, डाक विभाग अपने सामान्य कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ COVID-19 संकट से लड़ने में भी अपना योगदान दे रहा है।
Post your Comments