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उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गौ-वध निरोधक (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंज़ूरी दी, इसके लिए गौ हत्या अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास का प्रावधान और गोहत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गौ-वध निरोधक (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंज़ूरी दी, इसके लिए गौ हत्या अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है।
इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।
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सर जी इसमें आप सात साल सजा को बताए है लेकिन हम पढ़े थे 10 साल की सजा 5 लाख रुपए जुर्माना
nice sir