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हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर 12 माह की अवधि के लिये 2% की ‘ब्याज सब्सिडी योजना’ को मंज़ूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले शिशु ऋण का उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों की आर्थिक मदद करना है, जिन्हें COVID19 के कारण नुकसान हो रहा। योजना की अनुमानित लागत लगभग 1,542 करोड़ रुपए होगी जिसे भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु / सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
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