हरियाणा
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इनमें से कोई नहीं
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया जिसे ‘परिवार पहचान पत्र’ (Parivar Pehchan Patra-PPP) कहा जाता है। इस पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिये प्रत्येक परिवार को ‘परिवार पहचान पत्र पोर्टल’ पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड से अलग कैसे है? आधार एक इकाई के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्त्व करता है जबकि PPP एक इकाई के रूप में एक परिवार का प्रतिनिधित्त्व करता है। हरियाणा सरकार ने पहले ही PPP को तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन और विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना से जोड़ा है। PPP के साथ राज्य सरकार के लिये सभी राज्य निवासियों का एक पूरा डेटाबेस बनाए रखना आसान होगा।
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