200 मीटर
100 मीटर
50 मीटर
150 मीटर
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 50 मीटर के दायरे के भीतर जंक फ़ूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए।
FSSAI ने स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ और संतुलित आहार देने की घोषणा की है।
HFSS (High in Fat, Salt and Sugar) के रूप में संदर्भित खाद्य पदार्थ मेस परिसर और स्कूल कैंटीन में नहीं बेचे जा सकते हैं।
एफएसएसएआई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है।
यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
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खाद्य कंपनियां स्कूल कैंपस के 50 मीटर के दायरे में मुफ्त खाद्य पदार्थों का विज्ञापन या प्रस्ताव नहीं दे सकती हैं।
स्कूल परिसर को “ईट राइट स्कूल” में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
स्कूलों को समय-समय पर बच्चों के लिए मेनू तैयार करने के लिए आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।
WHO के अनुसार मोटे बच्चों की संख्या में भारत विश्व में 195 देशों में दूसरे स्थान पर है।
इसलिए, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करने वाले इन नियमों का स्वागत किया जाना चाहिए।
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