मुंबई पुलिस
बिहार पुलिस
सीबीआई
ईडी
SC ने इस मामले में CBI जांच का आदेश दिया है और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को सहयोग करे साथ ही तमाम जांच संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने में भी मदद करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह सुशांत के पिता की शिकायत पर दर्ज केस को सीबीआई को रेफर करे। पटना में दर्ज केस वैध है। दरअसल, घटना मुंबई की है और जूरिस्डिक्शन भी महाराष्ट्र पुलिस की बनती है। लेकिन बिहार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत मुंबई में हुई थी। वहां पर उनके पिता की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद जब आईपीएस स्तर के अधिकारी जांच के लिए मुंबई गए, तो बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया था। सुशांत की मौत 14 जून को हुई थी।
Post your Comments