50 लाख रुपये
20 लाख रुपये
30 लाख रुपये
40 लाख रुपये
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपये सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले जीएसटी से छूट की लिमिट 20 लाख रुपये सालाना टर्नओवर की थी। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकती हैं और उन्हें सिर्फ 1 पर्सेंट टैक्स ही अदा करना होगा।
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