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उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल सिक्यॉरिटी फोर्स नाम के एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है। यूपी सरकार ने इस फोर्स को कानूनी स्वरूप देने के लिए राज्य में ‘उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020’ लागू किया है। फोर्स का नाम » Uttar Pradesh Special Security Force (UPSSF) विशेष फोर्स पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, मेट्रो और कोर्ट जैसी जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। स्पेशल सिक्यॉरिटी फोर्स को वॉरंट की जरूरत नहीं होगी। बिना वॉरंट तलाशी, तुरंत अरेस्ट कर सकेगी। स्पेशल सिक्यॉरिटी फोर्स (एसएसएफ) किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है, वहां हमला करने, हमला करने की धमकी देने, आपराधिक बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है। फोर्स के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए भी सरकारी मंजूरी UPSSF का प्रत्येक सदस्य हमेशा ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसे प्रदेश में कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। इस फोर्स के किसी सदस्य द्वारा ड्यूटी के दौरान किया जाने वाले किसी भी कार्य को लेकर कोर्ट बिना सरकार की मंजूरी के उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान नहीं ले पाएगा।
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