डॉ शशि त्यागी
डॉ राम ठाकुर
डॉ सुरेश चंद्र शर्मा
डॉ आलोक श्रीवास्तव
अब, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) भारत में नया चिकित्सा शिक्षा नियामक है। इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) का स्थान ले लिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) में एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। डॉ सुरेश चंद्र शर्मा को तीन साल के लिए एनएमसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएमसी (NMC) के निम्न लिए जिम्मेदार होगा- मेडिकल कॉलेजों का अनुमोदन और मूल्यांकन। कॉमन एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा (NEET) और एग्जिट परीक्षा (NEXT)। पाठ्यक्रम शुल्क का विनियमन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सदस्य राज्य चिकित्सा परिषदों और राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों से होंगे। इसका उद्देश्य भारत में उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के A3Q (एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी) में सुधार करना है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019: यह चिकित्सा शिक्षा में प्रमुख सुधारों में से एक है। इसे पिछले साल राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को समाप्त कर दिया। यह अधिनियम नीतियों को तैयार करने और अन्य स्वायत्त निकायों के साथ समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान करता है।
Post your Comments