नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है -

  • 1

    सर्वोच्च न्यायालय को

  • 2

    लोक सभा को

  • 3

    संसद को

  • 4

    राष्ट्रपति को

Answer:- 3
Explanation:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन में नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को दी गई हैं। संबंधित राज्य विधानसभा में अलग राज्य बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति ली जाती है। अहम मसलों पर विचार के लिए मंत्रि समूह का गठन किया जाता है।

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3

  • 18 May 2020 03:30 PM

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