तीन लाख रूपए जुर्माना एवं सात साल तक जेल
एक लाख रूपए जुर्माना एवं पांच साल तक जेल
दो लाख रूपए जुर्माना एवं तीन साल तक जेल
चार लाख रूपए जुर्माना एवं दो साल तक जेल
केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग करने पर 1 लाख रुपये तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेंगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। देश में कोई भी व्यक्ति भू-जल स्रोत से हासिल पीने योग्य पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है।
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