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विधेयक का नाम – ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020’ इस बिल में हरियाणा में 50 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। यह बिल राज्य में स्थित निजी कंपनियों, सोसाइटीज़, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों पर लागू होगा। इस बिल पर राज्यपाल की मंजूरी मिलनी बाकी है जिसके बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया। हरियाणा के सीएम – मनोहर लाल खट्टर राज्यपाल – सत्यदेव नारायण आर्य
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