31 दिसंबर, 2020
1 जनवरी, 2021
1 मार्च, 2021
15 दिसंबर, 2020
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना 9 नवंबर 2020 को जारी कर दी है। इसमें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए ‘एम’ और ‘एन’ श्रेणी के मोटर वाहन (चार पहिया) के लिए फास्टैग जरूरी किया गया है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया गया है। यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा। पहले एक दिसंबर 2017 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया था।
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