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आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 1 दिसंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग (संशोधन) विधेयक 2020 को पारित कर दिया, जिसके बाद अब राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि, राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद, उनके आत्महत्या करने की घटनाओं के कारण यह बिल पेश किया गया था। आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री एम सुचरिता ने कहा कि कई इंटरनेट वेबसाइट्स जो जुआ सेवाएं देने का दावा करती हैं, जबकि वो प्रामाणिक नहीं हैं। साथ ही इन साइट्स की वैधता (validity) की जांच करने के लिए कोई उपाय नहीं हैं, इसके कारण ही ऐसी साइट्स ग्राहकों से धोखाधड़ी करती हैं। इसलिए सरकार ने अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। गेमिंग के साधनों में कार्ड, पासा, गेमिंग, टेबल या क्लॉथ बोर्ड, या किसी अन्य लेख का उपयोग करने का इरादा शामिल है, तो इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है। संशोधन बिल के तहत, सज़ा के तहत एक वर्ष तक कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना होगा।
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