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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश उन विवाहों को खारिज करता है जो धर्मान्तरण के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस नए विधेयक के तहत, जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करने पर 1-5 साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इससे पहले, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भी इसी तरह का अध्यादेश पारित किया था।
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