संवैधानिक संरक्षण का अधिकार
भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार
संपत्ति का अधिकार
उपरोक्त सभी अधिकार
मूल संविधान के अनुच्छेद 19 (च) एवं अनुच्छेद 31 में सम्पत्ति का अधिकार था जिसे 44वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 (क) के तहत विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अतः सम्पत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा।
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