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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकटमय नियोजन में नही लगाया जायेगा।
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