संसद को
लोक सभा को
राष्ट्रपति को
सर्वोच्च न्यायालय को
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार (शक्ति) भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है।
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