कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते।
प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं।
राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं।
आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं।
मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं, जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रुप में हैं। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।
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