तमिलनाडु
कर्नाटक
बिहार
दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाई कोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति आर. एस. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की थी।
Post your Comments