54 प्रतिशत
70 प्रतिशत
64 प्रतिशत
74 प्रतिशत
केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया है।
इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है।
उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने तथा रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम-1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया।
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