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हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है।
प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्यप्राणी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा, उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश की अवहेलना पर 3 से 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना लग सकता है।
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