नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत से ज्यादा मराठा आरक्षण
नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 20 प्रतिशत से ज्यादा मराठा आरक्षण
नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 30 प्रतिशत से ज्यादा मराठा आरक्षण
नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत से ज्यादा मराठा आरक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 50 प्रतिशत की सीमा पार करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षिक और सामाजिक तौर पर इतने पिछड़े नहीं हैं कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए।
कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक बताया है।
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