1 करोड़ ₹
2 करोड़ ₹
3 करोड़ ₹
5 करोड़ ₹
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ ₹ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा 'वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स' पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
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