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गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत (Acharya Devvrat) ने 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 (Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Bill, 2021) को अपनी स्वीकृति दे दी है। ये बिल मार्च 2021 में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित किए गए थे। गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 → इस बिल को ‘एंटी लव जिहाद’ (anti-love jihad) बिल भी कहा जा रहा है। इसमें व्यक्ति से शादी करके जबरन और कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन करने पर 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यह 2003 के अधिनियम में संशोधन करता है। यह विधेयक क्यों पारित किया गया? यह विधेयक इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था कि, बेहतर जीवन शैली, दैवीय आशीर्वाद का वादा करने वाले धार्मिक रूपांतरणों के मामले बढ़ रहे हैं। एक बढ़ती प्रवृत्ति है जहां महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए शादी का लालच दिया जाता है। ऐसे कानून वाले अन्य राज्य → इससे पहले, उत्तर प्रदेश ने “उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश, 2020” अधिनियमित किया है, जिसे अनौपचारिक रूप से ‘लव जिहाद कानून’ कहा जाता है। यह कानून धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती अपराध बनाता है जिसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है यदि यह गैरकानूनी या जबरदस्ती किया जाता है।
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