नरेन्द्र मोदी
निर्मला सीतारमण
अमित शाह
राजनाथ सिंह
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई, 2021 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) की 43वीं आभासी बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कोविड-19 राहत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट, ब्लैक फंगस को नियंत्रित करने के लिए नशीली दवाओं के उपयोग को छूट सूची में शामिल करना, वार्षिक रिटर्न की फाइलिंग को आसान बनाने के लिए CGST अधिनियम में संशोधन की सिफारिश जैसे कई अन्य फैसले शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की है कि, GST परिषद ने 31 अगस्त, 2021 तक COVID-19 संबंधित विभिन्न वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि, दो वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम भुगतान के रूप में 4,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार ने टीकों के लिए यूरोपीय संघ, जापानी सहित विभिन्न निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत की है। 02 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइलिंग भी वैकल्पिक बनी रहेगी। नोट → विश्व में सर्वप्रथम GST लागू हुयी - फ्रांस भारत में GST लागू हुयी - 1 जुलाई 2017 101 वें संविधान संसोधन के द्वारा GST लागू हुआ।
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